"नहीं खुलेंगी हॉटस्पॉट जोन की दुकानें,
"लॉकडाउन की अवधि अभी 3मई तक है, ध्यान रहे, कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है।
लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी, इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं।
अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा।
"गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड- अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है, जो नगर पालिका, निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों, लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं।
"गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तो के साथ दी अनुमति..
1- सभी दुकानें संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनीं चाहिए।
2- दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा।
3- स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
4- दुकानदार और ग्राहक को शारीरिक दूरी जैसे उपायों को भी निभाना होगा।
"इससे पहले 21 अप्रैल को सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी, इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया।
गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्टरियां और आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम शुरू कर सकते हैं, कोरोना वायरस लॉकडाउन का असर बच्चों की पढ़ाई पर न पड़े, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया था।